Bihar STET 2019 : चुनौती याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, OMR शीट सुरक्षित रखने का निर्देश।
03 June, 2020
बिहार बोर्ड की तरफ से एसटीटी परीक्षा 2019 को रद्द किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक अहम दिशा निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एसटीटी परीक्षा 2019 के ओएमआर सीट को फिलहाल नष्ट नहीं किया जाए कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को 2 दिन की मोहलत दी है और याचिका पर अगली सुनवाई 6 जुन को करने का फैसला किया है। पटना हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) मामले में फिलहाल बोर्ड को ओएमआर शीट को नष्ट नहीं करने का आदेश दिया है। पहले इस परीक्षा को रद्द करने की गुहार हाई कोर्ट से लगाई गई और अब इस परीक्षा को रद्द करने के बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई है।शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2019 को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की बोर्ड के आदेश को एक बार फिर पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। पंकज कुमार सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल बोर्ड को ओएमआर सीट को नष्ट नही करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उक्त मामले में सुनवाई हेतु अगली तारीख आगामी 6 जुन निर्धारित किया है।